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मौसम का बदलता रुख हर बार किसानों (Farmers) की चिंता बढ़ा देता है। इसी तरह सर्दी के मौसम में भी किसानों की फसलों पर अलग-अलग कीट-पतंगों व बीमारियों का खतरा बना रहता है। हालांकि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- PMFBY) के जरिए फसल बीमा (Crop Insurance) जैसी सुविधाओं को अपनाकर किसान अपनी चिंता कम कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई?
पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों का संबल बन उनका आत्मविश्वास बढ़ा रही है। आपको बता दें पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) साल 2016 में शुरू की गई थी।
इस योजना ने प्राकृतिक आपदा के कारण खेत में लगी फसल खराब होने और फसल कटाई के बाद के नुकसान आदि के तहत कवरेज बढ़ाया है और इसका उद्देश्य उपज अनुमान के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी को अपनाना है। किसान जागरूकता में वृद्धि और कम किसान प्रीमियम दरों के माध्यम से इस योजना का लक्ष्य भारत में फसल बीमा की पैठ बढ़ाना है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कब ले सकते हैं?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को राहत दी जा रही है, जिससे किसानों को चिंता-मुक्त होकर खेती करने की आज़ादी और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली आर्थिक क्षति से सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।
अधिसूचित फसल मौसम के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि संचालन ऋण (फसल ऋण) स्वीकृत किए गए सभी किसानों को इस योजना के तहत अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी समस्याओं का हल ऐसे पाएं
अब फसल बीमा से जुड़ी समस्याएं हल करना आसान हो गया है। आप टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल करें, शिकायत दर्ज करें और अपनी बीमा समस्याओं का
तुरंत और सही समाधान पाएं। इसके अलवाा, फसल बीमा से जुड़ी शिकायतों का निवारण और हर समस्या के समाधान के छह स्टेप हैं। इनमें से कोई भी तरीका अपनाकर अपनी समय का तुरंत समाधान पाएं।
आप इन छह जगहों से भी समाधान पा सकते हैं-
- स्थानीय स्तर पर निवारण- बीमा कंपनियां और कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
- जिला स्तरीय निवारण- जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) से संपर्क कर सकते हैं।
- राज्य स्तरीय निवारण- राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (SLCCCI) से संपर्क कर सकते हैं।
- ऑनलाइन फॉर्म- राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल और मोबाइल ऐप के ज़रिए भी अपनी समस्या दर्ज़ करा सकते हैं।
- हेल्पलाइन नंबर- हेल्पलाइन नंबर 14447 पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी इन बातों का रखें ध्यान
- किसान पंजीकरण के लिए स्पष्ट दस्तावेज दें।
- अपने दस्तावेज और पॉलिसी की जानकारी सुरक्षित रखें।
- नुकसान की सही जानकारी कृषि कार्यालय या बीमा कंपनी को दें।
- अनावश्यक मेल या कॉल का जवाब न दें।
- जागरुकता और आईईसी संचालित गतिविधियों में हिस्सा लें।
FAQs
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पीएम फसल बीमा योजना कब शुरू हुई?
PMFBY Scheme की शुरुआत 13 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गयी थी। इसमें प्रीमियम राशि को प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काफी कम रखा गया है।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्या लाभ है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए चलाई जा रही एक स्कीम है। इसके तहत किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। इससे देश के ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकार मुसीबत के वक्त मदद कर पाती है।
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फसल बीमा के जनक कौन है?
प्रोफेसर वी. एम. दांडेकर को “भारत में फसल बीमा के जनक” का दर्ज़ा दिया जाता है।
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फसल बीमा का पैसा कौन देता है?
फसल बीमा का पैसा किसान के अलावा केंद्र और राज्य सरकारें मिलजुल देती हैं। किसान सामान्य तौर पर फसल बीमा का डेढ़ से दो परसेंट तक पैसा देता है, बाकी प्रीमियम की दर को केंद्र और राज्य सरकार 50-50 परसेंट के हिसाब से चुकाती हैं।
भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाए जिनका लाभ हमारे किसान भाई ले सकते हैं –
PM Kisan Sampada Yojana
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
Agriculture Infrastructure Fund Scheme
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